पटियाला हाउस अदालत स्थित ड्यूटी मजिस्ट्रेट उद्धव कुमार जैन के समक्ष पांचों आरोपियों की तीन दिन की रिमांड अवधि खत्म होने पर पेश किया गया। आरोपियों को 9 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
अदालत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार पांच आरोपियों को 9 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं अदालत ने दो आरोपियों की तय नियमों के तहत आवाज के सैंपल लेने की मंजूरी प्रदान कर दी।
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पटियाला हाउस अदालत स्थित ड्यूटी मजिस्ट्रेट उद्धव कुमार जैन के समक्ष पांचों आरोपियों की तीन दिन की रिमांड अवधि खत्म होने पर पेश किया गया। जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि आरोपियों से पूछताछ हो चुकी है और जांच जारी है।
उन्होंने अदालत के समक्ष आवेदन दायर कर आरोपी अमित कुमार मांझी व निशांत सिंह राणा की आवाज के सैंपल लेने की मंजूरी देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ब्लैकमेल कर पैसे मांगने के लिए ज्यादातार कॉल अमित ने ही की थी।
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वहीं बचाव पक्ष ने आवाज के सैंपल लेने पर आपत्ति जताई। अदालत ने दोनों आरोपियों के आवाज के सैंपल लेने की मंजूरी प्रदान करते हुए तय नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है।
पुलिस ने चार आरोपियों को नोएडा व एक को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। टेनी का पुत्र आशीष मिश्र लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के दौरान किसानों को गाड़ी से कुचलने के मामले में मुख्य आरोपी है।