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'अदालत को गुमराह कर रहा व्हाट्सऐप, लंबे समय तक रखता है मैसेज'

Thu, 22 Sep 2016 12:17 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
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व्हाट्सऐप द्वारा फेसबुक के साथ डाटा शेयर करने के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। व्हाट्सऐप ने तर्क रखा कि अकाउंट डिलीट करने के बाद उपयोगकर्ता की जानकारी उसके पास नहीं रहती। 
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वहीं याची ने इस तर्क का अदालत को गुमराह करने वाला बताया है। 

मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी व न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ के समक्ष व्हाट्सऐप के अधिवक्ता ने कहा कि एक बार अगर कोई अपना अकाउंट डिलीट कर दें तो उस व्यक्ति के बारे में उनके सर्वर में जानकारी नहीं रहती है। 
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डाटा शेयर करने के आरोप याचिका पर फैसला सुरक्षित

कोर्ट - फोटो : file photo
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इस तर्क को गलत बताते हुए आरोप लगाया कि व्हाट्सऐप अदालत को गुमराह कर रहा है।

उन्होंने कहा कि व्हाट्सऐप ने हाल ही में स्वयं माना था कि वह अपनी सर्विस बेहतर करने के लिए मैसेज को लंबे समय के लिए रखता है।

दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद अदालत ने मामले में अपना फैसला 23 सितंबर के लिए सुरक्षित रख लिया। 
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