हाईकोर्ट ने वोडाफोन कंपनी की याचिका पर आयकर विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वोडाफोन ने आयकर विभाग के उस निर्णय को चुनौती दी है, जिसमें उसके 2012-13 के खातों का विशेष ऑडिट करने का निर्णय किया गया है।
न्यायमूर्ति एस.मुरलीधर व विभू बाखरू की खंडपीठ ने आयकर विभाग को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्यों न याचिका स्वीकार कर ली जाए। अदालत ने मामले की सुनवाई 28 जुलाई तय की है।
वोडाफोन के अधिवक्ता ने तर्क रखा कि आयकर विभाग ने 31 मार्च को वर्ष 2012-13 के खातों के लिए गए मूल्यांकन का विशेष ऑडिट करने का आदेश दिया है। यह निर्णय बिना ठोस आधार के मनमाने ढंग से दिया गया है।