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Swati Maliwal: 'यह राजनीतिक हिटमैन की खुद को बचाने की कोशिश', वीडियो वायरल होने के बाद स्वाति की प्रतिक्रिया

Fri, 17 May 2024 02:36 PM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

सीएम आवास में 13 मई की घटना का मालीवाल का एक कथित वीडियो सामने आया है। अमर उजाला इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वाति मालीवाल ने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं।
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स्वाति मालीवाल - फोटो : ANI
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विस्तार
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राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास में हुई कथित बदसलूकी के मामले में एक वीडियो सामने आया है। जिसमें स्वाति मालीवाल और कुछ कर्मचारियों के बीच किसी बात को लेकर बहस होती दिख रही है। अमर उजाला इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। उधर, इस वीडियो को लेकर स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

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 स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, 'हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने ख़ुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अपने लोगों से ट्वीट्स करवाके, आधी और बिना संदर्भ की वीडियो चलाके इसे लगता है ये इस अपराध को अंजाम देके खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है भला? घर के अंदर की और कमरे की सीसीटीवी फुटेज की जांच होते ही सत्य सबके सामने होगा। जिस हद तक गिर सकता है गिर जा, भगवान सब देख रहा है। एक ना एक दिन सब की सच्चाई दुनिया के सामने आएगी।

एफआईआर में स्वाति मालीवाल के आरोप
शुक्रवार को पुलिस ने स्वाति मालीवाल के मजिस्ट्रेट के समाने कलमबंद बयान दर्ज कराए। स्वाति मालीवाल ने एफआईआर में बिभव कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वाति मालीवाल की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में कहा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार ने स्वाति मालीवाल को कई बार लात और करीब सात-आठ थप्पड़ मारे। स्वाति जब मदद के लिए चिल्लाने लगीं तब भी बिभव नहीं रुके। स्वाति बताया कि वह लगातार मदद के लिए चिल्ला रही थीं लेकिन बिभव नहीं रुका। आरोप लगाया कि बिभव ने उनकी छाती, पेट और शरीर के निचले हिस्सों पर लात से हमला किया। स्वाति की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें उन्होंने बिभव कुमार को आरोपी बनाया था। 

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पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार पर एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 506 (आपराधिक धमकी), 509 (अपमान करने के इरादे से शब्द संकेत या कृत्य), 323 (हमला) और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। 

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