यूपीएससी के निर्णय को चुनौती देने वाले परीक्षार्थियों की याचिका शुक्रवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। सिविल सेवा परीक्षा के संबंध में पिछले दिनों विवाद उठने के बाद आयोग ने कहा था कि परीक्षार्थी 24 अगस्त को होने वाली परीक्षा में अंग्रेजी के प्रश्नों को हल न करें।
आयोग के इस कदम को परीक्षार्थियों ने याचिका दायर कर चुनौती दी थी। जस्टिस बीडी अहमद की अगुवाई वाली पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह मामला सेवा नियुक्ति से जुड़ा है।
इसलिए याची को केंद्रीय प्रशासनिक पंचाट के समक्ष याचिका दायर करनी चाहिए। इससे पहले सिंगल जज की पीठ ने याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया था।
याची दिनेश भाटिया ने कहा कि 200 अंकों की परीक्षा में से अंग्रेजी की साढ़े बाइस अंक होते हैं। अगर यह अंक नहीं जोडे़ जाएंगे तो छात्रों का नुकसान होगा।