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उपहार अग्निकांड: अंसल बंधुओं की सजा के खिलाफ अपील पर फैसला 18 तक सुरक्षित, अदालत ने सुनाई थी सात साल की सजा

Sun, 10 Jul 2022 05:03 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले से जुड़े साक्ष्यों से छेड़छाड़ मामले में दोषी अंसल बंधुओं की सजा के खिलाफ अपील पर पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला 18 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया। इस मामले में निचली अदालत ने उन्हें सात साल की जेल की सजा की सजा सुनाई थी।  
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पटियाला हाउस कोर्ट
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विस्तार
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पटियाला हाउस कोर्ट ने उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले से जुड़े साक्ष्यों से छेड़छाड़ मामले में दोषी अंसल बंधुओं की सजा के खिलाफ अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया। निचली अदालत ने उन्हें व सहयोगियों को सुबूतों के साथ छेड़छाड़ के लिए सात साल की जेल की सजा की सजा सुनाई थी। इस अग्निकांड में 59 लोगों की जान चली गई थी। जिला जज धर्मेश शर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला 18 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया।

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उपहार त्रासदी के पीड़ितों की एसोसिएशन (एवीयूटी) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने अदालत को बताया कि अंतिम वांछित परिणाम केवल दस्तावेज और अदालती रिकॉर्ड से छेड़छाड़ तक सीमित नहीं था, बल्कि सुशील अंसल, गोपाल को बरी करने के लिए था। अदालत ने अंसल के अलावा एच एस पंवार, अदालत के पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा और दो अन्य पीपी बत्रा और अनूप सिंह द्वारा दायर अपीलों पर भी आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत ने अंसल बंधुओं पर 2.25 करोड़ रुपये का जुर्माना व अन्य पर तीन -तीन लाख रुपये जुर्माना लगाया था।

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मामला मुख्य अग्नि त्रासदी मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ से संबंधित है जिसमें अंसल को दोषी ठहराया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने हालांकि उन्हें जेल के समय को ध्यान में रखते हुए इस शर्त पर रिहा कर दिया कि वे राष्ट्रीय राजधानी में एक ट्रॉमा सेंटर के निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपये जमा करवाएंगे।
 
आरोपपत्र के अनुसार, छेड़छाड़ किए गए दस्तावेजों में घटना के तुरंत बाद बरामदगी का विवरण देने वाला पुलिस मेमो, उपहार के अंदर स्थापित ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत से संबंधित दिल्ली फायर सर्विस रिकॉर्ड, प्रबंध निदेशक की बैठकों के मिनट और चार चेक शामिल हैं।

अदालत ने माना था कि अंसल बंधु थिएटर के दिन-प्रतिदिन के मामलों को संभाल रहे थे। प्रासंगिक समय, आरोप पत्र में कहा गया था। इसने कहा कि अंसल ने मुख्य मामले में बचाव किया था कि दिन-प्रतिदिन के कामकाज में उनकी कोई भागीदारी नहीं थी। 
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