दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने उपहार अग्निकांड मामले से संबंधित दस्तावेज चोरी होने के मामले में सुशील अंसल व उनके भाई गोपाल अंसल समेत छह पर अभियोग तय किए जाए या नहीं, इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट संजय खनगवाल ने बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष के तर्क सुनने के बाद कहा कि वे अपना फैसला 3 मई को सुनाएंगे। इस मामले में अंसल बंधु के अलावा प्रेम प्रकाश बत्रा, ब्रिगेडियर डीवी मल्होत्रा व अनूप सिंह व बर्खास्त अहलमद दिनेश शर्मा को आरोपी बनाया गया है।
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करीब पांच वर्ष की सुनवाई के बाद भी अभियोग तय करने के मामले में निर्णय न होने पर हाईकोर्ट ने निचली अदालत से पहले दिसंबर 2013 व फिर 15 मई 2014 तक अपना फैसला देने को कहा था। हाईकोर्ट ने उपहार पीड़ित एसोसिएशन की अध्यक्ष नीलम कृष्णा मूर्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया था।
कोर्ट में बचाव पक्ष ने तर्क रखा कि अदालत से दस्तावेज चोरी करने या करवाने में उनकी भूमिका नहीं है और उनको एक षड़यंत्र के तहत फंसाया गया है।
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वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा कि दस्तावेज चोरी करने में मात्र अहलमद को नहीं, बल्कि सभी आरोपियों को फायदा है। वर्ष 1997 में उपहार सिनेमाहॉल में हुए अग्निकांड में 59 लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
मुख्य मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के रिकॉर्ड से काफी दस्तावेज गायब कर दिए गए व व्यापक जांच के बाद कोर्ट के अहलमद दिनेश शर्मा को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। उन्होंने कहा इसके बाद दूसरे आरोप पत्र में दिनेश के अलावा इन सभी का नाम शामिल किया गया। इसलिए इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए।