हाईकोर्ट ने गुड़गांव स्थित बिल्डर यूनिटेक को एस्क्रो खाता खोलने का निर्देश दिया है। इस खाते में निवेशकों से ली गई राशि जमा करवानी होगी। अदालत ने बिल्डर को सभी प्रोजेक्ट के लिए अलग से खाते खोलने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट ने निवेशकों से रुपये लेने के बावजूद वर्षों से घर नहीं देने के मामले में मुकदमों का सामना कर रहे बिल्डर यूनिटेक को यह निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के आदेशानुसार बिल्डर को अब हर प्रोजेक्ट का अलग खाता खोलना होगा और निवेशकों से ली गई राशि का कहीं अन्य इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
इतना ही नहीं अदालत ने खातों पर निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर भी नियुक्त किया है। अदालत ने बिल्डर को निर्देश दिया कि लोगों से बातचीत के आधार पर इन प्रोजेक्ट को पूरा करने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए। अगर निवेशकों का बहुमत प्रोजेक्ट को पूरा करने में है तो उनसे प्राप्त 90 प्रतिशत राशि का इस्तेमाल प्रोजेक्ट को पूरा करने में खर्च किया जाए।