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दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला: बिना उचित कारण के तलाक के समझौते से एकतरफा वापसी मानसिक क्रूरता

Tue, 26 Dec 2023 05:59 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, दिल्ली

सार

पीठ ने 20 मार्च 2017 के पारिवारिक अदालत के आदेश के खिलाफ एक महिला द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह निष्कर्ष निकाला जिसमें क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए उसके पति की याचिका को अनुमति दी गई थी।
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दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : पीटीआई (फाइल फोटो)
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विस्तार
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि पति-पत्नी का आपसी सहमति से तलाक के समझौते से एकतरफा हटना मानसिक क्रूरता के समान है। कोर्ट ने पति को तलाक देने के पारिवारिक अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की।

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न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि जब पति-पत्नी आपसी सहमति से तलाक पर सहमत होते हैं, तो पति या पत्नी द्वारा बिना किसी न्यायोचित सहमति के एकतरफा सहमति वापस ले ली जाती है तो यह पति या पत्नी के प्रति होने वाली क्रूरता को बढ़ाता है।
 

पीठ ने कहा इस प्रकार अपीलकर्ता/पत्नी के ऐसे आचरण से पति को यह विश्वास हो गया कि उनके विवाद समाप्त होने वाले हैं और फिर समझौते के प्रयास से पीछे हटना पति के मन में बेचैनी, क्रूरता और अनिश्चितता पैदा कर सकता है। यह स्पष्ट है कि पार्टियों के बीच की लड़ाई किसी भी उचित आधार पर नहीं थी, बल्कि जीवनसाथी के खिलाफ प्रतिशोध लेने की इच्छा से प्रेरित अहंकार के बीच एक युद्ध था। इस प्रकार आपसी सहमति से तलाक से इस तरह की एकतरफा वापसी क्रूरता के समान है।

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पीठ ने 20 मार्च 2017 के पारिवारिक अदालत के आदेश के खिलाफ एक महिला द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह निष्कर्ष निकाला जिसमें क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए उसके पति की याचिका को अनुमति दी गई थी।इस जोड़े ने दिसंबर 2001 में शादी की थी लेकिन यह शादी केवल तेरह महीने तक ही टिक पाई क्योंकि जनवरी 2003 में वे अलग हो गए।


चूंकि विवाद जल्द ही सामने आ गए, इसलिए दंपति आपसी सहमति से तलाक लेने पर सहमत हो गए। समझौते के आंशिक निष्पादन में पत्नी द्वारा पांच लाख का डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार किया गया। हालाँकि, बाद में उसने उसे वापस कर दिया। इसके बाद पति ने तलाक के लिए अर्जी दायर की।

मामले पर विचार करने के बाद उच्च न्यायालय ने कहा कि भले ही पत्नी ने आरोप लगाया था कि उसका पति कई लड़कियों के साथ मित्रवत था और उसके व्यभिचारी संबंध थे, लेकिन उसने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि उसके पास व्यभिचार के किसी भी आरोप को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि जब कथित सभी घटनाओं को एक साथ देखा गया, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से पत्नी के गैर-समायोजन रवैये को दर्शाया, जिसमें सार्वजनिक अपमान के बिना पति के साथ मतभेदों को सुलझाने की परिपक्वता नहीं थी, जिसके कारण पति को मानसिक पीड़ा व क्रूरता हुई।

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