अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश मामले में यूएपीए के तहत जेल में बंद सामाजिक कार्यकर्ता उमर खालिद ने बृहस्पतिवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की है। ट्रायल कोर्ट ने 19 मई को उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। खालिद ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार को इस अपील पर सुनवाई होने वाली है। उमर खालिद ने ट्रायल कोर्ट से 15 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी, ताकि वे अपने चाचा की 40 दिन की अंतिम रस्म (चालीसवां/चहलुम) में शामिल हो सकें और अपनी मां की देखभाल कर सकें, जिनका ऑपरेशन होना है।