नोएडा के फेस-टू में चार लाख रुपये की लूटने के लिए मालिक की हत्या करने वाले नौकर को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा दी है। दूसरे आरोपी का दोष सिद्ध नहीं होने पर उसे बरी कर दिया गया है।
शासकीय अधिवक्ता चौधरी प्रेमसिंह ने बताया कि फेस-टू में राजकुमार कोल्ड ड्रिंक का कारोबार करता था। 14 सितंबर 2012 की रात उसका गला काट दिया गया था। हत्या के बाद से ही उसका नौकर जितेंद्र गायब था। अलमारी में रखे चार लाख रुपये भी नहीं थे।
राजकुमार के भाई ने जितेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जितेंद्र ने छोटे भाई की जरूरत पूरी करने के लिए राजकुमार की हत्या की थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना चौधरी ने मामले की सुनवाई की।
गवाह और साक्ष्यों की सुनवाई के बाद जितेंद्र को दोषी करार देते हुए हत्या के आरोप में उम्रकैद और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। एक लाख रुपये अदा नहीं करने पर एक साल जेल में और रहना पड़ेगा। वहीं, आरोपी बृजमोहन उर्फ पोला को धारा 120बी और धारा 302 में दोष सिद्ध नहीं होने पर बरी कर दिया गया है।