फीस वृद्धि के खिलाफ अभिभावकों की लड़ाई अब और मजबूत होगी। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने सेठ आनंद राम जयपुरिया पैरेंट्स एसोसिएशन की जनहित याचिका स्वीकार कर ली। कुछ समय पहले अभिभावक एसोसिएशन की ओर से हाईकोर्ट में फीस वृद्धि के मामले पर याचिका दायर की गयी थी।
शुक्रवार को हाईकोर्ट की बेंच ने अभिभावकों की याचिका को जनता से जुड़ा मुद्दा बताया। याचिका में मांग की गई है कि सरकार को निर्देश दिए जाएं कि वे स्कूलों को अभिभावकों से अत्यधिक फीस लेने से रोकें। बेंच की ओर से कहा गया कि रिट की दलीलों से साफ है कि याचिका छात्रों के भविष्य से संबंधित है।
साथ ही माना गया है कि याचिकाकर्ता का रिट में कोई स्वार्थ नहीं है। कोर्ट की ओर से इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया जाता है। अभिभावकों ने इसे सकारात्मक कदम बताया है।
अभिभावकों का कहना है कि जनहित याचिका में छात्रों के भविष्य का ख्याल रखा जाएगा। उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट फीस कम करने के निर्देश स्कूलों को देगा।