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सिलेंडर फटने पर गैस कंपनी से मांगें मुआवजा

Mon, 09 Jun 2014 01:20 AM IST
रानू पाठक/अमर उजाला, गाजियाबाद
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क्या आपको मालूम है कि रसोई गैस का कनेक्शन लेने पर आपका 40 लाख रुपये तक का बीमा गैस कंपनी द्वारा किया जाता है। यदि दुर्घटना बड़ी होती है और उसमें कई लोग प्रभावित होते हैं तब रिस्क कवर बढ़कर 50 लाख रुपये हो जाएगा।
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यह धनराशि इण्डेन गैस कंपनी की है। जबकि एचपी गैस कंपनी में दुर्घटना बीमा 15 लाख रुपये तक का है। गैस कंपनियां इस नियम का ज्यादा प्रचार-प्रसार नहीं करती। इसलिए अधिकतर ग्राहकों को इस सुविधा का पता नहीं होता।
गैस सिलेंडर लीकेज होने से बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं।

गैस कंपनियां भी ग्राहकों को समय-समय पर सावधानी बरतने के टिप्स बताती है, लेकिन उन सुविधाआें के बारे में नहीं बताती जो ग्राहकों को मिलनी चाहिए। प्रत्येक गैस कंपनी की वेबसाइट पर यह अंकित रहता है कि ग्राहक जब कनेक्शन लेते हैं तब उनका बीमा खुद ही हो जाता है।
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वेस्टर्न यूपी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन के अध्यक्ष इरेश कुमार के मुताबिक ग्राहक के कनेक्शन लेने के बाद ही उसका 40 लाख रुपये तक का बीमा हो जाता है। यदि गैस लीकेज होने पर प्रॉपर्टी की क्षति या व्यक्ति घायल होते हैं तब यह धनराशि नियमानुसार पीड़ित को दी जाती है।

गैस कंपनियाें की वेबसाइट के अनुसार दुर्घटना बड़ी होने पर सामुहिक बीमा बढ़कर 50 लाख रुपये तक होगा और पीड़ितों को मुआवजे के रूप में कंपनी देगी। यही नहीं दुर्घटना के बाद इलाज का खर्च भी कंपनी उठाएगी।

चोरी से गैस रिफिलिंग करते वक्त यदि दुर्घटना होती है, उस स्थिति में लाभ नहीं मिलेगा। इधर प्रत्येक गैस कंपनी की वेबसाइट पर इस सुविधा की जानकारी है पर इसका औपचारिक रूप से ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। यही वजह है कि ग्राहक अंजान बने रहते हैं।
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