2000 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले डीजल एसयूवी और कार खरीदने को मिल सकती है खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एकमुश्त पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क अदा करने पर ऐसे वाहनों के पंजीकरण पर लगी रोक हटाई जा सकती है।
चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि हम 2000 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले डीजल एसयूवी और कार के पंजीकरण पर लगी रोक को हटा सकते हैं।
लेकिन इसके लिए खरीददार को एकमुश्त पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क का भुगतान करना होगा।