सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फरीदाबाद के कांत एंक्लेव में बने अवैध निर्माण गिराने के आदेश को लेकर अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कांत एंक्लेव में 18 अगस्त, 1992 के बाद बने अवैध निर्माण को 31 जुलाई तक ढहाने का आदेश दिया था।
जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ के समक्ष शुक्रवार को हरियाणा सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि 30 अवैध निर्माण को ढहाया जा चुका है। 24 निर्माणों को ढहाया जाना बाकी है। इस मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।