थाना ओल्ड फरीदाबाद क्षेत्र स्थित एक कॉलोनी में रहने वाले किशोर से कुकर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र शर्मा की अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि ओल्ड थाना क्षेत्र स्थित एक कॉलोनी में रहने वाले व्यक्ति ने 24 अप्रैल 2018 को दर्ज करवाए मामले में बताया कि उनका 13 साल को बेटा काफी गुमसुम रह रहा था और स्कूल भी नहीं जा रहा था।
उन्होंने बच्चे से बात की तो उसने बताया कि पड़ोस में रहने वाला संजय नाम का व्यक्ति उससे पिछले काफी समय से गलत काम कर रहा है और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता है।
इस पर किशोर के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को इस मामले में अदालत ने संजय को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई।