सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को 16 दिसंबर गैंगरेप मामले की पीड़िता का मरने से पहले का बयान पेश करने का निर्देश दिया है।
शीर्ष अदालत ने मंगलवार को दिए अपने इस निर्देश के साथ ही मामले में ट्रायल कोर्ट के उन रिकार्डों को भी पेश करने को कहा है जिसमें मामले में चारों दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई है।
जस्टिस बीएस चौहान और जे चेलमेश्वर की पीठ ने कहा, ‘अगर मरने से पहले का पीड़ित का बयान हमें संतुष्ट करने में कामयाब रहा तो हम नहीं समझते कि मामले में फिर इस कोर्ट को हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए।’ हालांकि पीठ ने पुलिस को अगली सुनवाई पर संबंधित दस्तावेज पेश करने को कहा।