नोएडा के सेक्टर 93 ए स्थित सुपरटेक के एपेक्स और सियान टावर के फ्लैट बायर्स ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। इस पर पांच मई को सुनवाई होगी।
सुपरटेक एपेक्स और सियान बायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि कई वरिष्ठ वकीलों से कानूनी सलाह लेने के बाद अपील दायर करने का निर्णय लिया गया है। एपेक्स और सियान टावरों को गिराने के आदेश से सबसे ज्यादा बायर्स ही प्रभावित हो रहे हैं। इस कारण सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष बायर्स रख सकते हैं। इसके लिए प्राधिकरण या बिल्डर की याचिका जरूरी नहीं है।
उन्होंने बताया कि अपील स्वीकार करने पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने पांच मई की तिथि तय की है। इस अपील में यही बात उठाई गई है कि हाईकोर्ट के समक्ष वे अपना पक्ष नहीं रख पाए जबकि नुकसान बायर्स का ही सबसे ज्यादा हो रहा है। उनका कहना है कि गलती प्राधिकरण और बिल्डर ने की है। इस कारण इसकी जुर्माना इन दोनों से ही वसूला जाना चाहिए।
उन्होंने सवाल उठाया कि बायर्स ने निर्माण का स्ट्रक्चर सर्टिफिकेट, भूखंड पर बिल्डर का ऑनरशिप और प्राधिकरण का अप्रूवल देखने केबाद फ्लैट बुक कराया था। इसके आधार पर बैंकों ने लोन भी जारी किया।
हालांकि अभी प्राधिकरण और बिल्डर की तरफ से याचिका दायर नहीं की गई है। सबसे पहले बिल्डर याचिका डालेगा। उसके बाद प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट जाएगा। बिल्डर की तरफ से इसी सप्ताह याचिका दायर होने की उम्मीद है।