सुनंदा पुष्कर-शशि थरूर (फाइल फोटो)
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सुनंदा पुष्कर मौत मामले में सुनवाई कर रही दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश टाल दिए हैं। अब अदालत इस मामले में अगली सुनवाई 18 अगस्त को करेगी। इस बीच अदालत ने प्रॉसीक्यूशन को इस मामले में जरूरी बातें रखने की इजाजत दे दी।
स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने मामले की सुनवाई तब स्थगित कर दी जब शशि थरूर की ओर से एक ताजा आवेदन देते हुए मामले में कुछ और कागजात पेश करने की इजाजत मांगी गई। मामले की सुनवाई के दौरान मंगलवार को अतिरिक्त सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि आरोप तय करने के मामले में वह अदालत के सामने कुछ नए जजमेंट लाना चाहते हैं।
वकील की इस बात को स्वीकार करते हुए जज ने कहा कि मैं इसके आगे किसी भी नए आवेदन पर सुनवाई नहीं करूंगी। आगामी 18 तारीख को सुबह 11.00 बजे इस मामले में आदेश जारी किया जाएगा। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने यानी आईपीसी की धारा 306, 498ए और 302(हत्या) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
सुनंदा पुष्कर का शव जनवरी 2014 में दिल्ली के एक होटल में पाया गया था। 2015 में इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। 2018 में कांग्रेस सांसद शशि थरूर पर आत्महत्या के लिए उकसाने और वैवाहिक क्रूरता की धाराएं लगाई गई थीं।