आगामी विधान परिषद चुनाव, बोर्ड परीक्षा और त्योहारों के मद्देनजर दो माह के लिए धारा-144 लागू कर दी है। निषेधाज्ञा में सोशल मीडिया को भी शामिल किया है।
कोई व्यक्ति भड़काऊ पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) चंद्रशेखर ने दो माह के लिए निषेधाज्ञा लागू करने के लिए 8 फरवरी को आदेश जारी किया।
अराजक तत्व कानून और शांति व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश परिषद चुनाव 9 मार्च को संपन्न होने हैं। बोर्ड परीक्षा, विश्वविद्यालय परीक्षाओं और सात मार्च को महाशिवरात्रि, 24 मार्च को होली और 25 मार्च को गुड फ्राइडे है।