पूर्व दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ विचाराधीन मानहानि मामले की सुनवाई शनिवार को एक बार फिर टल गई।
मामले में शिकायतकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और विजेंद्र गुप्ता शनिवार को कोर्ट में पेश नहीं हुए।
मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 19 सितंबर की तारीख तय की है।
साकेत जिला अदालत की महानगर दंडाधिकारी नेहा के समक्ष दोनों के पेश न होने पर पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से पेश हुए अधिवक्ता मेहमूद प्राचा और विजेंद्र गुप्ता के वकीलों ने आवेदन दायर कर पेशी से छूट का आग्रह किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रखा है। अदालत ने इस मामले में भाजपा नेता गुप्ता के खिलाफ छह दिसंबर 2013 को आरोप तय किए थे।
शीला दीक्षित का आरोप था कि राजधानी में निगम चुनाव 2012 के प्रचार के दौरान उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। गुप्ता ने उन पर बिजली कंपनियों से मिलीभगत का आरोप लगाया था।