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राजेंद्र कुमार के दिल्ली छोड़ने पर लगी शर्त, निलंबन आदेश पर केजरीवाल ने किए हस्ताक्षर

Thu, 07 Jul 2016 08:27 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
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राजेंद्र कुमार
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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव रहे राजेंद्र कुमार निलंबन के दौरान उपमुख्यमंत्री से पूर्व अनुमति के बिना दिल्ली नहीं छोड़ सकेंगे। 
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निलंबन के दौरान 1989 बैच के आईएएस राजेंद्र कुमार का मुख्यालय दिल्ली रहेगा। निलंबन का आदेश खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साइन किया है।

‘अमर उजाला’ के पास मौजूद 6 जुलाई को जारी निलंबन आदेश के अनुसार 14 दिसंबर, 2015 के केस में 4 जुलाई को राजेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया। 
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कस्टडी में रखे जाने पर संबंधित सरकार द्वारा होता है निलंबिन

केजरीवाल - फोटो : अमर उजाला
उसके बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने राजेंद्र कुमार की पांच दिन की रिमांड स्वीकृत कर दी। 

ऑल इंडिया सर्विसेज (डिसिप्लिन एंड अपील) रूल्स, 1969 के नियम 3 के उपनियम 2 का जिक्र करके कहा गया है कि इस सेवा के किसी सदस्य पर आपराधिक चार्ज में गिरफ्तारी या 48 घंटे से ज्यादा कस्टडी में रखे जाने पर संबंधित सरकार द्वारा निलंबित किया जाना तय है। 

आदेश के चौथे पैरा में लिखा है कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को 4 जुलाई से निलंबित किया जाता है।
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