उपाध्याय ने बताया कि प्रत्येक वेंडिंग जोन में अधिकतम 15 आइसक्रीम ट्रॉली और पांच पानी वितरण कियोस्क हो सकते हैं। इसलिए कुल मिलाकर, 120 ट्रॉलियों में 90 आइसक्रीम ट्रॉली और 30 पानी के कियोस्क - को छह वेंडिंग क्षेत्रों में अनुमति दी गई है।
एनडीएमसी के आदेश में कहा गया है कि आइसक्रीम ट्रॉली व्यापार लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। केवल लाइसेंसधारी वेंडरों की ही यहां पर ट्रोली लगाने की अनुमति होगी। इस आदेश का कड़ाई से पालन हो इसके लिए एनडीएमसी ने जिलाधियाकिरयों को कर्तव्य पथ की कड़ाई से निगरानी करने के लिए सुरक्षा स्वयंसेवकों की तैनाती करने को कहा है।
उपाध्याय ने कहा कि एनडीएमसी लोगों को कार्तव्य पथ पर मौजूद जल निकायों में लोगों न कूदने के लिए जागरूक करेंगे। साथ ही प्रभावी पार्किंग प्रबंधन भी सुनिश्चित किया जाएगा। अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई जगह कूड़ा-करकट से अटे न रहें और अन्य नियमों का पालन किया जाए।