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Delhi: आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, 21 दिसंबर को अदालत सुनाएगी अपना निर्णय

Tue, 12 Dec 2023 03:59 PM IST
आकाश दुबे एएनआई, नई दिल्ली

सार

6 दिसंबर को मामले की सुनवाई के दौरान संजय सिंह ने कहा था कि उन्हें फर्जी मामले में फंसाया गया है। इस मामले में दाखिल चार आरोप पत्रों में उनका नाम नहीं है, लेकिन अचानक उन्हें मुख्य साजिशकर्ता बता दिया गया।
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संजय सिंह - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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अदालत ने मंगलवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में आरोपी आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। वह चार अक्टूबर से ईडी की हिरासत में हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने कहा कि वह 21 दिसंबर को फैसला सुनाएंगे।

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सिंह की जमानत के लिए बहस करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने कहा कि अदालत को सभी सबूतों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि अगर कोई संदेह है कि आरोपी दोषी नहीं हो सकता है तो अदालत को सिंह के पक्ष में फैसला देना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि मुझे उपरोक्त अपराध से आय प्राप्त हुई है तो वह कहां है? सिंह के वकील ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर उंगली उठाते हुए कहा उनके मुवक्किल को आपने 60 दिनों से अधिक समय तक हिरासत में रखा है। फिर भी आपके पास कोई भी साक्ष्य नहीं है। 

इस महीने की शुरुआत में ईडी ने मामले में सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया और एक गवाह की सुरक्षा के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसके बयान आरोप पत्र में शामिल किए गए है। एजेंसी ने अदालत से पूरक आरोपपत्र में गवाह के लिए छद्म नाम अल्फा के उपयोग की अनुमति देने का भी अनुरोध किया। सिंह के वकील ने कहा कि अल्फा के बयान की पुष्टि की जानी चाहिए।

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