महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) की वेबसाइट पर आपत्तिजनक सामग्री के मामले को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। अदालत ने चुनाव आयोग से इस मुद्दे पर जवाब तलब किया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बीडी अहमद व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की खंडपीठ ने चुनाव आयोग को अपना जवाब 20 जुलाई तक दाखिल करने का निर्देश दिया है।
खंडपीठ ने आयोग को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि ऐसे मामले में क्या कार्रवाई की गई है और क्या कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा क्या ऐसे मामले में पार्टी की मान्यता रद्द करने का प्रावधान है।