उबर, ओला के साथ अटैच होकर काम करने वाली टैक्सियों का परमिट रद्द हो सकता है। दिल्ली परिवहन विभाग जल्द ही ऐसे टैक्सी परमिटधारियों को एक पब्लिक नोटिस के जरिये चेतावनी जारी करेगी।
परिवहन विभाग ओला, उबर को रोकने के लिए यह कदम उठाने जा रही है। परिवहन विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि दोनों कंपनियों के पास लाइसेंस नहीं है। ऐसे में कोई उनके साथ काम करेगा तो वह गलत है।
उबर, ओला वेब बेस्ड ऐप्लीकेशन के जरिये बुक कर ऑन स्पॉट टैक्सी उपलब्ध कराती है। दोनों कंपनियां बिना लाइसेंस दिल्ली में सेवाएं दे रही हैं। इसी वर्ष बीते जनवरी से इनपर पाबंदी लगी है।
रेडियो टैक्सी स्कीम 2006 में इन्हें लाइसेंस देने के लिए बदलाव भी किया गया लेकिन दोनों कंपनियों ने सेवा शर्तों को पूरा नहीं किया। इसके चलते दो बार उनके लाइसेंस आवेदन को परिवहन विभाग रद्द कर चुका है।