दिल्ली दंगा मामले में मुख्य आरोपी मोहम्मद खालिद ने खुद को आरोप मुक्त किए जाने की मांग की है
- अदालत इस मामले में 14 अक्तूबर को अगली सुनवाई करेगी
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्व दिल्ली दंगों से संबंधित हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या मामले में आरोपी मोहम्मद खालिद को आरोपमुक्त किए जाने की याचिका पर नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति शालिंदर कौर की पीठ ने दिल्ली पुलिस से इस याचिका पर जवाब मांगा है। 14 अक्तूबर को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। मोहम्मद खालिद ने पिछले साल नवंबर में ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे।
खालिद को जून 2023 में गिरफ्तार किया गया था, जब दिल्ली पुलिस ने पांचवें पूरक आरोपपत्र में उनका नाम शामिल किया था। हालांकि, सितंबर 2023 में उन्हें जमानत मिल गई थी। खालिद की याचिका में दावा किया गया है कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और न ही प्रथम दृष्टया मामला बनता है। याचिका में कहा गया है कि आरोपपत्र में कोई ऐसी सामग्री नहीं है जो उन्हें अपराध से सीधे जोड़े या गंभीर संदेह पैदा करे। वकील आरएचए सिकंदर, मोहम्मद हसन और हीमा ने खालिद का पक्ष रखा, जबकि विशेष लोक अभियोजक आशीष दत्ता और वकील मयंक ने दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व किया।