ग्रेटर नोएडा में हुई ठेकेदार की हत्या में दोषी सोनम
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ग्रेटर नोएडा। वर्ष 2018 में हार्टिकल्चर ठेकेदार जितेंद्र की गैर इरादतन हत्या में दोषी महिला पहलवान को जिला अदालत ने दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। जितेंद्र की दनकौर के झालड़ा गांव के आम के बाग में सिर पर चारपाई के पाये से वार कर हत्या कर दी गई थी। महिला पर ब्लैकमेलिंग का भी आरोप लगा था, लेकिन अदालत ने गैर इरादतन हत्या में दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। एडीजे दिनेश सिंह की अदालत ने दोषी को पांच हजार रुपये का अर्थदंड जमा करने का भी आदेेश दिया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता रोहताश शर्मा ने बताया कि 22 जून 2018 को झालड़ा गांव के जंगल में एक ट्यूबवेल की होदी में लडपुरा निवासी जितेंद्र का शव मिला था। पुलिस ने अधिक शराब पीने के कारण पानी में डूबने से मौत की आशंका जताई थी। ठेकेदार के भाई ने गांव निवासी सोनम उर्फ सोनू पर हत्या का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद सोनम के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था। बताया जा रहा है कि जितेंद्र और सोनम दोनों एक ही गांव के रह रहे थे।
हालांकि, जितेंद्र का परिवार किसी और गांव का रहने वाला था, लेकिन कई साल से वह लडपुरा गांव में रह रहे थे। परिजनों ने सोनम पर ठेकेदार को वीडियो या फोटो के जरिये ब्लैकमेल कर रुपये मांगने का भी आरोप लगाया था। परिजनों का कहना था सोनम ने जितेंद्र को कॉल कर बुलाया और उसकी हत्या कर दी। अधिवक्ता का कहना है कि सोनम को पहलवानी का शौक था। घटना के दौरान वह बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। अदालत ने केस की सुनवाई की। इसमें ब्लैकमेलिंग का आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। अदालत ने सोनम को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए दस साल कारावास की सजा सुनाई है।