ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने आदेशों का पालन नहीं करने पर नौ बिल्डरों पर 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। ज्यादातर बिल्डन एनसीआर के हैं। यूपी रेरा ने सभी बिल्डरों को 30 दिन में धनराशि जमा करने का आदेश दिया है।
यूपी रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को 93वीं बैठक हुई। इसमें सदस्य कल्पना मिश्रा और भानु प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में यूपी रेरा के आदेशों का पालन नहीं करने वाले बिल्डरों की रिपोर्ट की समीक्षा की गई। ज्यादातर बिल्डरो के पास आदेश लंबित हैं। इस पर यूपी रेरा ने नाराजगी जताते हुए नौ बिल्डरों पर 1.05 करोड़ का जुर्माना लगा दिया। सबसे अधिक लॉजिक्स इंफ्राटेक पर 22 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बिल्डरों के पास यूपी रेरा के सैकड़ों आदेश लंबित हैं। यूपी रेरा के अफसरों ने बताया कि बिल्डरों को 30 दिन में धनराशि जमा करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर वसूली होगी। साथ ही, 15 दिन के अंदर सभी आदेशों का पालन करना होगा। इसकी रिपोर्ट यूपी रेरा में समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।