ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली क्षेत्र में ज्वेलरी की दुकान में हुई चोरी के मामले में आरोपी सोनू की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। अदालत ने कहा कि चोरी के प्रकरण में पर्याप्त बरामदगी, आरोपी का आपराधिक इतिहास और घटना की गंभीरता देखते हुए रिहाई का कोई आधार नहीं बनता।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 13 सितंबर 2025 की रात को क्रिस्टल टावर 2 सेक्टर-1 बिसरख में स्थित दुकान से सोने-चांदी के आभूषण चोरी किए गए थे। वादी की सुबह दुकान पहुंचा तो अलमारी टूटी मिली और बड़ी मात्रा में जेवर गायब थे। विवेचना के दौरान सोनू का नाम सामने आया और 19 सितंबर को पुलिस ने उसे एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। आरोपी के खिलाफ गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में कई मुकदमें दर्ज हैं। इनमें लूट के अलावा गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट भी शामिल है। वहीं बचाव पक्ष ने दावा किया कि आरोपी को पुलिस ने घर से उठाकर प्रताड़ित किया और मनगढ़ंत तरीके से गिरफ्तारी और बरामदगी दर्शाई है। ब्यूरो