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आरसी पर कार्रवाई की जानकारी खरीदार को देनी होगी

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ग्रेटर नोएडा। हाईकोर्ट ने सुपरटेक के एक खरीदार की याचिका पर सुनवाई के बाद जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) के रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) पर कार्रवाई की जानकारी खरीदार को भी दें। जिससे जानकारी के अभाव में खरीदार अन्य फोरम में शिकायत करने से बच सके। हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने संबंधित तहसील को निर्देशित कर दिया है।
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सुपरटेक की खरीदार प्रिया कपाही ने आरसी पर वसूली नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को तलब किया था। चार अक्तूबर को डीएम सुहास एलवाई ने हाईकोर्ट में वसूली की कार्रवाई का पूरा ब्योरा दिया। हाईकोर्ट ने सराहना भी की थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर आदेश जारी कर दिया था, जो जिला प्रशासन को मिल गया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की आरसी पर जल्द वसूली का आदेश दिया है। साथ ही आदेश दिया है कि जब यूपी रेरा की आरसी को वसूली के लिए तहसीलदार के पास भेजा जाएगा तो इसकी जानकारी खरीदार को दें। तहसीलदार भी खरीदारों से संपर्क रखें और हर कार्रवाई की जानकारी देने के साथ जल्द वसूली करें। हाईकोर्ट का आदेश मिलने के बाद प्रशासन ने अमल करना शुरू कर दिया है। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि सभी एसडीएम और तहसीलदार को निर्देशित कर दिया गया है। उनको आरसी की वसूली की कार्रवाई की जानकारी खरीदारों को देनी होगी।
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