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प्रदूषण फैलाया, श्रीजा बिल्डर पर पांच लाख जुर्माना

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श्रीजा बिल्डर की इसी साइट पर लगाया गया जुर्माना। संवाद - फोटो : Grnoida
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ग्रेटर नोएडा। वायु प्रदूषण फैलाने पर प्राधिकरण ने श्रीजा रियल एस्टेट सॉल्यूशंस (कोको काउंटी) पर पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम 15 दिन में जमा करने और प्रदूषण रोकने के लिए नियमित पानी का छिड़काव करने के निर्देश दिए गए हैं।
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एनसीआर में वायु प्रदूषण रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने निर्माण कार्यों सहित प्रदूषण फैलाने वाली सभी गतिविधियों पर रोक लगा रखी है। इसके बावजूद सेक्टर-10 स्थित श्रीजा बिल्डर ने निर्माण कार्य जारी रखा था। मंगलवार को प्राधिकरण के परियोजना विभाग के अंतर्गत वर्क सर्किल दो के वरिष्ठ प्रबंधक श्योदान सिंह के नेतृत्व में टीम ने साइट का निरीक्षण किया। मौके पर निर्माण कार्य जारी होने व प्रदूषण फैलाने के कारण बिल्डर पर जुर्माना लगा गया। यह रकम दो सप्ताह में प्राधिकरण के खाते में जमा करानी होगी।
कूड़ा जलते मिले तो दें सूचना
प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण ने प्रदूषण रोकने में सभी ग्रेटर नोएडा वासियों से सहयोग की अपील की है। साथ ही, कूड़ा न जलाने की भी अपील की है। अगर कहीं कूड़ा जलता दिखे या फिर धूल उड़ती दिखे तो इसकी सूचना प्राधिकरण के कॉल सेंटर नंबर पर 0120-2336046, 47, 48 व 49 पर दी जा सकती है। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 8800203912 पर भी सूचना दी जा सकती है।
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