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Noida News: रवि काना की पत्नी मधु की जमानत याचिका खारिज

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रवि काना की पत्नी मधु की जमानत याचिका खारिज
- बचाव पक्ष की दलील कि सिर्फ एक मुकदमे के आधार पर लगाया गैंगस्टर एक्ट, नहीं मानी



माई सिटी रिपोर्टर


ग्रेटर नोएडा। गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध रवि काना की पत्नी मधु नागर की जमानत याचिका शुक्रवार को गैंगस्टर कोर्ट ने खारिज कर दिया। बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि एक साल पहले दर्ज मुकदमे के आधार पर मधु पर गैंगस्टर लगाया गया। स्थानीय अदालत से याचिका खारिज होने के बाद अब बचाव पक्ष उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगा।
शुक्रवार को मधु नगर की जमानत याचिका को विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) राजेश कुमार मिश्र की अदालत में प्रस्तुत किया गया। विशेष लोक अभियोजक बबलू चंदेला ने बताया कि अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि मधु पर सन 2023 में थाना ईकोटेक-3 में दर्ज किए गए जबरन वसूली और धमकाने के मुकदमे के आधार पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। जबकि मधु का गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे से कोई सरोकार नहीं है। वह कभी भी समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं रही है। वह स्त्री है और भारतीय दंड संहिता की धारा-437 (गैर जमानती अपराध में जमानत का प्रावधान) का लाभ पाने की अधिकारी है। इसके अलावा मधु का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
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विशेष लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया और कहा कि आरोपी का एक संगठित गिरोह है। जिसने संगठित होकर आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए अपराध किए हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मधु नागर की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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मधु को गत 16 फरवरी को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। मधु थाईलैंड के बैंकाक में एक महीने से अपने पति रवि नागर उर्फ रवि काना के साथ रह रही थी। इससे पहले गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने मधु के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था।
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