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दहशत और दर्द भरे 10 मिनट: महिला पर पिटबुल ने किया हमला, जबड़े में कई मिनट फंसा रहा हाथ, 12 टांके लगे

Sun, 02 Aug 2026 10:30 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा

सार

सेक्टर डेल्टा-वन के पार्क में पिटबुल ने गीता पर हमला किया, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरडब्ल्यूए ने पार्कों में कुत्तों पर रोक लगाई है, बिना मजल के 1000 रुपये जुर्माना लगाया।
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घायल हुई महिला गीता - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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ग्रेटर नोएडा के सेक्टर डेल्टा-वन के बी ब्लॉक के पार्क में रविवार सुबह अपने कुत्ते को टहला रही महिला पर पिटबुल ने हमला कर दिया। उनका बायां हाथ जबड़े में जकड़ लिया। 10 से 15 मिनट की मशक्कत के बाद महिला को छुड़ाया जा सका। उसके बाद घायल अवस्था में उन्हें ग्रीन सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां हाथ का ऑपरेशन हुआ है। 12 टांके लगे हैं और वह आईसीयू में भर्ती हैं।

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आरडब्ल्यूए अध्यक्ष प्रमोद भाटी ने बताया कि पीड़ित गीता अपने पालतू कुत्ते को लेकर पार्क में घूम रही थीं। ब्लॉक बी निवासी वरुण कुमार भी अपने पिटबुल को लेकर पहुंचे थे। दोनों डॉग लवर हैं। टहलने के दौरान दोनों के कुत्ते आमने-सामने आ गए। तभी महिला ने बीच में आकर कुत्तों को शांत करने का प्रयास किया लेकिन पिटबुल ने उन पर हमला कर दिया और बायां हाथ अपने जबड़े में जकड़ लिया। 

उन्होंने बताया कि पिटबुल से महिला को छुड़ाने का प्रयास किया गया लेकिन 10 से 15 मिनट लग गए। उनका हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला की बेटी शिवानी ने बताया कि मम्मी आईसीयू में भर्ती हैं। उनके हाथ में 10 टांके लगे हैं। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच इस घटना में समझौता हो गया है। वे किसी तरह की कार्रवाई नहीं चाहते हैं। उन्होंने बताया कि दूसरे पक्ष ने इलाज कराने में मदद की है।

पार्कों में कुत्तों पर रोक, मजल न होने पर 1000 का जुर्माना
आरडब्ल्यूए अध्यक्ष प्रमोद भाटी ने बताया कि सेक्टर के सभी पार्कों में कुत्तों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। सभी से नियम का पालन करने और कुत्तों को पार्कों में नहीं ले जाने की अपील की गई है। अगर कोई सेक्टर में बिना मजल के अपने कुत्ते को घुमाता है तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जबरदस्ती करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 
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जिले में प्रतिबंधित 23 खूंखार नस्ल के कुत्ते
गौतमबुद्ध नगर में 23 खूंखार नस्ल के कुत्तों की बिक्री और प्रजनन पर रोक है। जिला प्रशासन के आदेश का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाने का नियम है। इन नस्ल में पिटबुल टेरियर, रॉटविलर, टोसा इनु, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर, फिला ब्रासीलीरो, डोगो अर्जेंटीनो, अमेरिकन बुलडॉग, बोएरबोएल, कांगल, ओवचाकी की दो नस्ल, कोकेशियन शेफर्ड डॉग, सप्लार्निनैक, जापानी टोसा, अकिता, मास्टिफ्स, इओटवीलर, कैनेरिया, रोडेशियन रिजबैक, अक्बाश, वोल्फ डॉग, मॉस्को गार्ड, केन कोरो और टॉर्नजैक आदि शामिल हैं।
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