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Noida News: एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के बाद उसी दर पर देना होगा ब्याज

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जिला उपभोक्ता आयोग
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लोन लेते समय दस्तावेज़ की शर्तें पढ़कर ही करें हस्ताक्षर
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। बैंक से ऋण लेते समय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उस पर लिखीं शर्तों और ब्याज दर को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। एक बार हस्ताक्षर करने के बाद उधारकर्ता को उन्हीं शर्तों का पालन करना होता है। इसी प्रकार के एक मामले में कम ब्याज दर बताए जाने और एग्रीमेंट में अधिक ब्याज दर लिखी होेने की शिकायत को जिला उपभोक्ता आयोग ने खारिज कर दिया।


नोएडा सेक्टर-44 निवासी नेहा चौहान ने 22 अगस्त, 2023 को बाइक खरीदने के लिए एयू बैंक से दो लाख रुपये का ऋण लिया था। उन्होंने बताया कि उन्हें 8.99 प्रतिशत ब्याज दर बताई गई थी। उन्होंने 60 हजार रुपये डाउन पेमेंट और 40 हजार रुपये की किस्तें भी चुका दी थी। जब वह शेष राशि जमा करने के लिए सेक्टर-63 स्थित बैंक कार्यालय पहुंचीं तो उन्हें बकाया राशि 1.89 लाख रुपये बताई गई। जब उन्होंने ब्याज दर के बारे में पूछा तो उन्हें 17.11 प्रतिशत दर बताई गई।
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उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके खाते में पर्याप्त धनराशि होने के बावजूद बैंक ने किस्त नहीं काटी, बल्कि 530 रुपये बाउंस चार्ज के रूप में काट लिए। इससे परेशान होकर उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। आयोग ने प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया, जिसमें लोन स्टेटमेंट में 17.11 प्रतिशत ब्याज दर अंकित पाई गई।
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