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सुपरटेक मामलाः खरीदारों को रकम लौटाने के लिए 30 अक्तूबर तक का दिया था समय, अब आया सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का संकट

Mon, 01 Nov 2021 04:49 PM IST
अनुराग सक्सेना न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर्स को 252 फ्लैट खरीदारों को 12 प्रतिशत ब्जाज के साथ रुपये लौटाने का आदेश दिया था। यह रकम लगभग 100 करोड़ रुपये हो रही थी।
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सुपरटेक ट्विन टावर। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सुपरटेक एमरॉल्ड कोर्ट में फ्लैट खरीदने वालों को ब्याज समेत रुपय लौटाने के लिए दिया गया 30 अक्तूबर तक का समय गुजर चुका है लेकिन किसी भी खरीदार को रुपये नहीं मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानने पर सुपरटेक के बिल्डर्स पर कोर्ट की अवमानना का खतरा मंडराने लगा है। कोर्ट ने बिल्डर्स को 252 फ्लैट खरीदारों को 12 प्रतिशत ब्जाज के साथ रुपये लौटाने का आदेश दिया था। यह रकम लगभग 100 करोड़ रुपये हो रही थी।

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नोएडा की सेक्टर-93ए स्थित एमराल्ड सोसाइटी में 2009 में एपेक्स और सियान टावर बनने शुरू हुए थे। इनमें 915 फ्लैट और 21 दुकानें बननी थीं। 633 फ्लैट की बुकिंग भी हो गई थी। इस प्रोजेक्ट को वर्ष 2014 में हाईकोर्ट ने ध्वस्त करने का ऑर्डर दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिल्डर ने 133 खरीदारों को अन्य योजना में शिफ्ट कर दिया था।

बुकिंग करा चुके 248 खरीदारों को उनका पैसा वापस मिल चुका है, जबकि 252 खरीदारों ने न पैसा लिया था और न ही उन्होंने दूसरे प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त को फैसला सुनाया था कि इन्हें 12 प्रतिशत ब्याज के साथ 30 अक्तूबर 2021 तक धनराशि लौटाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों टावर को 30 नवंबर तक गिराने के भी आदेश दिए हैं।

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