मथुरा। एसीजेएम और न्यायिक मजिस्ट्रेट छाता की कोर्ट ने बृहस्पतिवार को विभिन्न मामलों के चार दोषियों को जेल में बिताई अवधि तथा अलग-अलग अर्थदंड की सजा सुनाई है।
बलदेव पुलिस ने 9 जुलाई 2004 को नगला उदय सिंह निवासी इंदल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया। कुछ समय बाद उसे जमानत मिल गई। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को उसे जेल में बिताई अवधि की सजा तथा 15 सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। दूसरी ओर न्यायिक मजिस्ट्रेट छाता ने तमंचे कारतूस के साथ गिरफ्तार बलदेव गांव मडौरा निवासी राजबहादुर को जेल में बिताई अवधि और 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
इसी कोर्ट ने चाकू के साथ गिरफ्तार भरतपुर के थाना कामा स्थित राधा नगरी निवासी अश्रु उर्फ कल्लू को जेल में बिताई अवधि की सजा और 4 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसी कोर्ट में तमंचे के साथ गिरफ्तार छाता के जाटव मोहल्ला निवासी कलुआ को जेल में बिताई अवधि और 25 सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। संवाद