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दहेज हत्या में पति को आठ और सास को सात वर्ष का कारावास

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ग्रेटर नोएडा। जिला अदालत ने दहेज हत्या के दोषी पति को आठ और सास को सात वर्ष कारावास का सजा सुनाई है। दोषियों ने वर्ष 2018 में गढ़ी चौखंडी में अतिरिक्त दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर महिला की फंदा लगाकर हत्या की थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने दोषियों को पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड जमा करने का भी आदेश दिया है।
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अभियोजन अधिकारी ब्रहमजीत भाटी ने बताया कि नोएडा के फेज-3 थाने में 16 अक्तूबर 2018 में केस दर्ज कराया गया था, जिसमें एक युवक ने आरोप लगाया कि गढ़ी चौखंडी में रहने वाली उसकी बहन की उसके पति पंकज व सास श्रीदेवी ने हत्या की है। आरोप था कि अतिरिक्त दहेज में कार की मांग को लेकर पति और सास महिला का उत्पीड़न करते थे। कई बार पति और सास ने महिला के साथ मारपीट भी की थी। इस बात को लेकर दोनों पक्षों की पंचायत भी हुई, जिसमें उन्होंने आगे से मारपीट न करने का वादा किया था। इसके बावजूद दहेज के लिए उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और बाद में अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान नौ गवाहों ने बयान दर्ज कराए। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अदालत ने पंकज को आठ और श्रीदेवी को सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
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