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Noida News: सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत हाइड पार्क सोसाइटी में चुनाव का फैसला

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संवाद न्यूज एजेंसी
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नोएडा। सेक्टर-78 स्थित हाइड पार्क सोसाइटी में एओए चुनाव को लेकर विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। रविवार को निवासियों के प्रदर्शन के बाद सोमवार को एक पक्ष ने दावा किया कि जिला अदालत ने डिप्टी रजिस्ट्रार को पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए अपार्टमेंट एक्ट के तहत करने के लिए कहा था। चुनाव को लेकर उपजिलाधिकारी सदर की अदालत ने 27 जुलाई को जारी आदेश में संशोधन करते हुए स्थिति स्पष्ट कर दी है। 10 अगस्त को जारी संशोधित आदेश में डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज और चिट्स, गाजियाबाद को सोसाइटी के प्रबंधन बोर्ड का चुनाव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 25(1) और 25(2) के तहत कराने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि दूसरे पक्ष का कहना है कि वह इस मामले को लेकर फिर से कोर्ट जाएंगे।
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अदालत ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट 2010, आदर्श उपविधि 2011 और मॉडल बायलॉज के प्रावधानों का पूरी तरह पालन किया जाए। चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने की जिम्मेदारी डिप्टी रजिस्ट्रार की निगरानी में रहेगी। यह मामला दिसंबर 2024 में हाईड पार्क में हुए चुनाव को लेकर उठे विवाद से जुड़ा है। डिप्टी रजिस्ट्रार के 19 अप्रैल 2025 के निर्णय के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। इसी मामले में हेमराज चंदेल ने छह अगस्त को संशोधन प्रार्थना पत्र दाखिल कर 27 जुलाई के आदेश में धारा 25(2) का स्पष्ट उल्लेख करने की मांग की थी। अदालत ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आदेश में संशोधन कर दिया। संशोधित आदेश की प्रति संबंधित अधिकारियों और पक्षकारों को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। निवासियों के अनुसार, यदि 14 अगस्त से चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तो 15 अगस्त को जीबीएम बुलाकर सभी की सहमति से चुनाव प्रक्रिया शुरू करने पर विचार किया जाएगा। वहीं, हालिया चुनाव में जीत का दावा करने वाले पक्ष का कहना है कि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से हुआ था। यदि दोबारा चुनाव कराने का निर्णय होता है तो उसमें भी पूरा सहयोग करेंगे।
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