बच्ची से दुष्कर्म का मामला
डीपीएस ने सीबीएसई की गाइड लाइंस का नहीं किया पालन
45 दिन की सीसीटीवी फुटेज रखने का है आदेश, केवल सात दिन की मिली
अमर उजाला ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। डीपीएस में बच्ची से दुष्कर्म के मामले की पुलिस पड़ताल में सामने आया है कि स्कूल ने सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड रखने के मामले में सीबीएसई की गाइड लाइंस का पालन नहीं किया है। पुलिस ने दुष्कर्म के मामले की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज मांगी थी। पुलिस को स्कूल से जो सीसीटीवी फुटेज मिली है, वह केवल सात दिन की है, जबकि गाइड लाइंस के मुताबिक, फुटेज रिकार्ड 45 दिन का होना चाहिए।
डीपीएस में मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले की जांच के लिए प्रबंधन ने शुरू में पुलिस को टुकड़ों में सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराई थी। इसके बाद पुलिस ने पूरी फुटेज हासिल करने के लिए साइबर सेल की टीम को डीपीएस भेजा था। टीम वहां से सीसीटीवी की हार्ड डिस्क लेकर आई, तो पता चला कि उसमें केवल सात दिन का रिकॉर्ड था। इस संबंध में पुलिस ने सीबीएसई की गाइड लाइंस के बारे में पता किया, जिसमें कहा गया है कि स्कूल को 45 दिन की सीसीटीवी फुटेज रखनी होगी। वहीं, कैमरों की गुणवत्ता भी गाइड लाइंस के मुताबिक नहीं थी।
बच्ची को छूता और पीछा करता दिख रहा चंडीदास
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के संबंध में अधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि आरोपी चंडीदास फुटेज में बच्ची को छूता हुआ दिखा है। वहीं, बच्ची के पीछे जाता हुआ भी वह दिखाई दे रहा है। इससे आरोपी के खिलाफ पुलिस के पास पुख्ता सबूत एकत्रित हो रहे हैं। वहीं, इससे स्कूल प्रबंधन की लापरवाही भी उजागर हो रही है।