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तावडू आरोपी को नहीं पकड़ने पर सीबीआई तलब

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तावडू। क्षेत्र के बहुचर्चित डिंगरहेड़ी कांड का मामला अभी भी पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में विचाराधीन है। मामले में जमानत पर आए एक आरोपी को कोर्ट में पेश नहीं होने पर भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। आरोपी के पेश नहीं होने पर कोर्ट ने सीबीआई को तलब कर जवाब मांगा है। पुलिस द्वारा आरोपी को नहीं पकड़ने पर कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई को भी प्रभावहीन बताया है।
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पीड़ित पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने बताया कि मंगलवार को न्यायाधीश अरविंद सिंह सांगवान ने अपने आदेश में बताया कि सीबीआई द्वारा आरोपी को जमानत मिलने के बाद कोर्ट में एक बार भी पेश नहीं किया गया है। वहीं पुलिस द्वारा भी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए प्रभावी तरीके से कोई कदम नहीं उठाया गया है। फरार आरोपी की गिरफ्तार के लिए तावडू पुलिस को एक बार फिर नोटिस जारी होना चाहिए। केस की अगली सुनवाई आगामी 17 नवंबर को होगी।
बता दें वर्ष 2016 में 24- 25 की अगस्त की रात गांव डिंगरहेड़ी में दोहरी हत्या व नाबालिग और एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का बहुचर्चित मामला सामने आया था। जिसमें स्थानीय पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करने के बाद नंदू की ढाणी से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। दोनों पक्षों की मांग पर जांच सीबीआई को सौंपी गई। मामले में कुल 11 आरोपी हैं जिनमें 10 की गिरफ्तारी हो चुकी है। जबकि एक आरोपी को गत जनवरी माह में भगोड़ा घोषित किया गया था, जिस पर 14 फरवरी को सीबीआई पंचकूला के आदेश पर तावडू थाने में हुआ मुकदमा दर्ज किया गया।
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