नोएडा। क्रिसमस और नववर्ष का जश्न मनाने के लिए प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य है। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने इस संबंध में आदेश जारी किया है कि होटल, पब, रेस्तरां, क्लब, पार्क या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रमों के आयोजकों को प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
अनुमति के लिए विद्युत, अग्नि, कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था और सुरक्षा के लिए समुचित सावधानी के साथ-साथ वातानुकूलन सुविधा आदि की व्यवस्था का प्रमाणपत्र संबंधित विभाग से प्राप्त करना जरूरी होगा। कोविड-19 के लिए प्रदेश सरकार के जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा। होटल, पब, रेस्तरां, क्लब, पार्क व अन्य स्थानों पर क्रिसमस व नववर्ष के अवसर पर किए जाने वाले कार्यक्रमों के संचालकों और प्रबंधकों का आह्वान करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि अनुमति व नियमानुसार देय जीएसटी जमा करके ही कार्यक्रम आयोजित करें। यदि कहीं पर भी बिना अनुमति के आयोजन हुआ तो कार्यक्रम को बंद कराने के साथ-साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी होगी।