सेक्टर-75 में गार्डेनिया बिल्डर के कार्यालय को सील करते प्राधिकरण के अधिकारी। अमर उजाला
नोएडा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के मानकों के उल्लंघन के आरोप में प्राधिकरण ने 11 सोसाइटियों में बिल्डर का ऑफिस और क्लब सील कर दिया है। ऐसी सोसाइटियों में कार्रवाई की गई है जहां सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) नहीं हैं। साथ ही, कई सोसाइटियों के एसटीपी काम भी नहीं कर रहे हैं।
प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी के आदेश के तहत एसोटेक बिल्डर के सेक्टर-78 की एसोटेक विंडसर कोर्ट सोसाइटी, सेक्टर-75 स्थित गोल्फ सिटी, गार्डेनिया इंडिया लिमिटेड की सेक्टर-75 स्थित गार्डेनिया गेटवे सोसाइटी, एम्स मैक्स गार्डेनिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का सेक्टर-5 प्लॉट नंबर जीएच-07, एवीपी बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड का सेक्टर-77 स्थित जीएच-03सी, गौड़ संस इंडिया लिमिटेड सेक्टर-119 स्थित गौड़ ग्राउंडर, अनन्या बिल्डर सेक्टर-119 की सोसाइटी, गार्डेनिया शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड की सेक्टर-61 स्थित गार्डेनिया ग्रेस सोसाइटी, प्रतीक बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड की सेक्टर-61 स्थित प्रतीक फेडोरा सोसाइटी, मनीषा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड की सेक्टर-61 स्थित मार्वल होम्स और इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सेक्टर-52 स्थित अंतरिक्ष नेचर अपार्टमेंट सोसाइटी में कार्रवाई की गई है।
वहीं, प्रतीक फेडोरा सोसाइटी की अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन का कहना है कि सोसाइटी में प्राधिकरण ने रखरखाव कार्यालय को सील कर दिया है जबकि इसका बिल्डर से कोई लेना-देना नहीं है। कार्रवाई के संबंध में विधायक पंकज सिंह से बातचीत कर समस्या का समाधान कराने की अपील की गई है।