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जेएनयू नारेबाजी विवाद : युवक से मारपीट के आरोप से भाजपा विधायक बरी

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नई दिल्ली। अदालत ने जेएनयू नारेबाजी विवाद मामले में पूर्व जेएनयू अध्यक्ष कन्हैया कुमार की पेशी के दौरान युवक से मारपीट के आरोप से भाजपा विधायक ओम प्रकाश शर्मा को बरी कर दिया। शर्मा पर कुछ युवकों से मारपीट का आरोप लगा था। मामले में तिलक मार्ग थाने में मारपीट, नाजायज तरीके से रोकने समेत अन्य जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था।
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राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी रविंद्र कुमार पांडे ने अपने निर्णय में कहा कि यह साबित नहीं हो सका कि ओपी शर्मा भीड़ के साथ घटनास्थल पर मौजूद थे। यह भी नहीं साबित हो सका कि शर्मा ने शिकायतकर्ता अमिक जामई को किसी तरह से कोई चोट पहुंचाई और या उन्हें जान से मारने की धमकी दी।
अदालत ने इसके साथ ही कांग्रेस के पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवाह को भी बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि मामले में कोई अन्य चश्मदीद जांच में शामिल नहीं हुआ। शिकायतकर्ता ही नहीं मामले में इकलौता चश्मदीद है और उनके बयान विरोधाभासी हैं।
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अदालत ने कहा कि ओपी शर्मा व शिकायतकर्ता अलग-अलग पार्टी और विचारधारा से हैं। शिकायतकर्ता अमिक जामई ने अपनी शुरुआती शिकायत में अपना नाम भी उजागर नहीं किया था।
नौ रवरी 2016 को जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार हुए जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को 15 फरवरी को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था।
इस दौरान उनके साथ वहां पहुंचे कुछ युवकों से मारपीट हुई थी। इस मामले में भाजपा विधायक ओपी शर्मा पर मारपीट करने का आरोप लगा था। हालांकि, उन्होंने किसी तरह की धक्का मुक्की और पिटाई करने के आरोप से इनकार किया था।
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