ऑर्डर के मुताबिक साड़ी नहीं भेजने पर पैसा लौटाए अमेजॉन
जिला उपभोक्ता आयोग का फैसला, मानसिक संताप के लिए भी देने होंगे दो हजार रुपये
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। ऑॅर्डर के मुताबिक साड़ी नहीं भेजने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने ई-कॉमर्स साइट अमेजॉन को छह फीसदी ब्याज के साथ 2,287 रुपये 30 दिन में लौटाने का आदेश दिया। इसके अलावा मानसिक संताप के लिए दो हजार रुपये और वाद व्यय के दो हजार रुपये देने भी देने होंगे। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने मामले की सुनवाई की।
ग्रेनो वेस्ट के सेक्टर-चार निवासी आशना बंसल और एकता आर्या ने 30 सितंबर, 2022 को 2,287 रुपये में चिकनकारी साड़ी का ऑर्डर किया था। हाथ से कढ़ाई की गई जॉर्जेट की साड़ी काले रंग की थी। सात अक्तूबर को डिलीवर की गई साड़ी ऑर्डर के मुताबिक नहीं थी।इस संबंध में उत्पाद गलत होने की ऑनलाइन शिकायत की गई और साड़ी को वापस करने का अनुरोध किया। इस पर कंपनी ने 12 अक्तूबर को साड़ी वापस ले ली, लेकिन पैसे नहीं लौटाए। कंपनी ने 16 अक्तूबर को रुपये करने से इन्कार कर दिया। इस पर पीड़ित ने आयोग में वाद दायर किया, लेकिन सुनवाई के दौरान कंपनी ने अपना पक्ष नहीं रखा। एक पक्षीय सुनवाई में आयोग ने माना कि उत्पाद के वापस होने के बाद न तो दूसरा उत्पाद भेजा और न ही पैसा वापस किया। यह सेवा में कमी है।