अब शिक्षक पिता पर आश्रित रहने वाली अविवाहित व तलाकशुदा बेटियों को पेंशन का लाभ दिया जाएगा। शासन के आदेश पर 2006 व इसके बाद से रिटायर्ड व मृत शिक्षकों की सूची प्रत्येक जिले में तैयार कराई जा रही है।
माध्यमिक शिक्षा के राजकीय व सहायता प्राप्त इंटर कालेजों के साथ ही प्राइमरी स्कूलों के शिक्षक और कर्मचारियों की बेटियों को इस पेंशन का लाभ मिलेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डा. प्रवेश यादव ने बताया कि 1 जनवरी 2006 से पूर्व रिटायर्ड शिक्षकों की सूची तैयार की जाएगी।
इनमें से कितने शिक्षक जीवित हैं और कितनों की मृत्यु हो गई, इसका डेटा तैयार होगा। इसके बाद जीवित शिक्षकों की बेटियों (अविवाहित, विधवा व तलाकशुदा) को पिता के बाद पेंशन दावेदार में सूचीबद्ध किया जाएगा।
इसके लिए आवेदन मंगाए जाएंगे। आवेदन स्वीकृत करने से पहले यह देखा जाएगा कि बेटी किसी सरकारी नौकरी अथवा कोई अन्य पेंशन का लाभ न उठा रही हो।