चुनाव आयोग ने मतगणना के लिए भी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एसवीएस रंगाराव ने चुनाव आयोग के निर्देशों का हर हाल में पालन करने पर जोर दिया है।
इस बार सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति किसी भी प्रत्याशी के एजेंट नहीं बन सकेंगे, भले ही वह अपने गार्ड सरेंडर क्यों न कर दें? इसके साथ ही बाहरी विधानसभा का व्यक्ति दूसरी क्षेत्र की मतगणना पर एजेंट नहीं बन सकता।
एजेंटों को हर हाल में मतगणना कक्ष में आठ बजे तक प्रवेश करना अनिवार्य होगा। मतगणना के लिए लोनी विधानसभा की 14, मुरादनगर के लिए 14, साहिबाबाद के लिए 28, गाजियाबाद के लिए 14 टेबिल लगाई जाएंगी। बागपत क्षेत्र की जो मतगणना गाजियाबाद में होगी, उसके लिए भी 14 टेबिल अलग से लगेंगी।