गुड़गांव में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले सस्ते अनाज आधार कार्ड की अनिवार्यता समाप्त हो गई है।
ऐसे में उन लोगों को भी सस्ता अनाज मिल सकेगा, जिनके अभी तक आधार कार्ड नहीं बन पाए थे।
जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मंजूला दहिया बताती हैं कि सस्ता अनाज लेने के लिए पात्र परिवारों को अब सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र डिपो होल्डर के समक्ष दिखाना होगा। इसके उपरांत पात्र परिवार को इस योजना का लाभ सुनिश्चित हो जाएगा।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार की प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा योजना को प्रदेश सरकार ने सबसे पहले 20 अगस्त 2013 को लागू किया था।
जिले में 12565 केंद्रीय बीपीएल कार्ड को 438.3 टन गेहूं, 3973 राज्य बीपीएल कार्ड को 453.5 टन गेहूं, 9165 एएवाई कार्ड को 334 टन गेहूं, 87 टन चीनी और 216 किलोलीटर केरोसीन प्रति माह वितरित करना होता है।
पहले शर्त रखी गई थी कि सस्ता अनाज केवल उन्हीं पात्र परिवारों को मिलेगा, जिनके पास आधार कार्ड होंगे। अब सस्ते अनाज की वितरण प्रक्रिया के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।
50 फीसदी लाभार्थी
योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 46 फीसदी प्राथमिक लाभार्थियों समेत कुल 75 फीसदी आबादी और शहरी क्षेत्र में 28 फीसदी प्राथमिक श्रेणी लाभार्थियों समेत कुल आबादी के 50 फीसदी गरीब लोगों को सस्ता अनाज दिया जाएगा। पहले चरण में 35 हजार 360 गरीब परिवारों का चयन किया गया। इनमें से 9 हजार 589 परिवार अंत्योदय योजना के तहत हैं। जबकि, शेष लगभग 26 हजार परिवार केंद्र और राज्य सरकार की बीपीएल सूची से हैं।