सीबीआई की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शनिवार को 31 साल पुराने करोड़ों की जमीन घोटाले के मामले में नौ आरोपियों को दोषी करार देते हुए अलग-अलग सजा व जुर्माना लगाया है। मजिस्ट्रेट रेनू यादव की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
सीबीआई कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार 1988 में कुछ लोगों ने मिलकर ग्रेटर नोएडा स्थित कसाना की कुछ जमीन को पट्टे पर लिया था। सरकारी जमीन पर कब्जा होने की शिकायत सीबीआई को मिली थी।
सीबीआई ने जांच में पाया कि कसाना की 135 बीघा जमीन पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है। 26 पट्टे कराकर लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर उन्होंने करोड़ों की जमीन अपने नाम करा ली।
सीबीआई ने होशियार सिंह, सरुपा, धनपाल, धर्मवती, इंद्रजीत, हंसराज, अजित सिंह, फिरे सिंह, डोरीलाल, देशराज, ज्ञान सिंह, महेंद्र, भीम सिंह, वीर सिंह, कमलेश, बाल किशन और राजेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।