नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव को लेकर विस्तृत आदेश देने के बाद बृहस्पतिवार को फिर से एक याचिका पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली जल बोर्ड को निर्देश दिया है कि इंद्रपुरी में नालों की सफाई आदि की व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से दुरुस्त करें।
याची का आरोप था कि तमाम शिकायतों के बावजूद प्राधिकरण लापरवाही बरत रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 28 अक्तूबर को होगी।
जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने बृहस्पतिवार को इंद्रपुरी स्थानीय निवासी की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। याची का आरोप था कि इलाके में कहीं भी कूड़ा-कचरा फेंका जा रहा है।